झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने दो वर्ष पूर्व सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दो साल का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने 28 जनवरी 2024 को बस स्टैंड तिराहा के पास से वाहन चेकिंग के दौरान खिरक पट्टी निवासी रवि अहिरवार को सौ ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने रवि अहिरवार को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
