एफ0डी0ए0 टीम ने “वंदना स्वीट्स”,”बीकानेर स्वीट्स” एंव “चेलाराम स्वीट्स” के प्रतिष्ठान पर मारा छापा, रखरखाव ठीक न होने पर किया नोटिस जारी कार्यवाही के दौरान रंगीन छेना, पनीर,खोया, बूंदी के लड्डू और चटनी के नमूने किए संग्रहित,जांच हेतु भेजा राजकीय लैब

झांसी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय किसी भी दशा में न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रवर्तन कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। सहायक खाद्य आयुक्त/ अभिहित अधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं जांच करते हुए *वंदना स्वीट्स इलाइट चौराहा,* *बीकानेर वाला इलाहाबाद बैंक चौराहा झांसी के प्रतिष्ठान सहित चेलाराम स्वीट्स सीपरी बाजार का निरीक्षण किया गया साफ सफाई ठीक ना होने के कारण तत्काल नोटिस जारी किया गया एवं रंगीन रसगुल्ले, पनीर और बूंदी के लड्डू एवं चटनी के नमूने संग्रहित किए गए* जिन्हें जांच हेतु राजकीय लैब भेजा गया है। पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब वैन के माध्यम से नगर के विभिन्न क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करते हुए खाद्य दुकानदारों को डोम-24 के माध्यम से खाद्य पदार्थों को फ्राई करने हेतु उबलते हुए खाद्य तेलों की जांच की गई, तेल की शुद्धता के संबंध में जागरूक किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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