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नशे की लत बुझाने को पैसे न मिलने पर चाकू मारकर पिता की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। एक वर्ष पूर्व नशे की लत बुझाने को पैसे न देने पर चाकू से गला काटकर पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को न्यायालय जिला न्यायधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि छनियापुरा निवासी गोपाल दास अहिरवार 5 जुलाई 2024 को अपने घर पर मौजूद था। देर शाम उसका पुत्र आशीष अहिरवार जो नशे का आदि था। उसने अपने पिता गोपालदास से रुपए मांगे। पिता ने जब उसे रुपए देने से इनकार कर दिया तो पुत्र आशीष ने चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी थी। थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका डीजीसी शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत ने विरोध करते हुए न्यायलय से अपील करते हुए बताया कि आरोपी का अपराध काफी जघन्य है, जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने डीजीसी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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