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छेड़खानी के आरोप में तीन वर्ष की जेल, पांच हजार का अर्थदंड

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झांसी। छ वर्ष पूर्व मंदिर जा रही किशोरी के साथ छेड़खानी ओर अश्लील हरकते कर मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर कोतवाली निवासी किशोरी ने 14 अप्रैल 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी मां के साथ सुबह साढ़े चार बजे पचकुइया मंदिर पर दर्शन करने जा रही थी। तभी बकरा मंडी में रास्ते में शहीद पुत्र चंदू ने उसे रोक लिया ओर उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर वह मारपीट कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास ओर पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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