रोडवेज बस चालक को दलित की मारपीट के आरोप में दो वर्ष का कारावास, चार हजार अर्थदंड

झांसी। तेरह वर्ष पूर्व बस स्टैंड पर रोडवेज बस चालक की लोहे की रोड से मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोपी को दो वर्ष का कारावास ओर चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/कपिल कैरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में तैनात रोडवेज बस क्रमांक यूपी 93 ई 8751 के चालक बाबू लाल ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 1 दिसंबर 2014 को बस स्टैंड पर सवारियां लेकर बस से जा रहा था। तभी बस स्टैंड पर दूसरी रोडवेज बस के चालक जिला जालौन के पचोखरा व हाल प्रेमनगर हसारी गोविंद नगर निवासी नारायण सिंह ने उसकी बस से रूट बोर्ड निकाल कर अपनी बस में लगा लिया। जिसका विरोध करने पर नारायण सिंह ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लोहे की रोड से उस पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज न्यायालय में आरोप।पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान आज आरोपी नारायण सिंह पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दो वर्ष का कारावास और चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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