प्रधानाध्यापक को नहीं मिली जमानत, आवेदन खारिज

झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 देवाशीष की अदालत ने मिड डे मिल में घोटाला करने के आरोप में जेल गए प्रधानाध्यापक को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय देव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बोंडा की प्रधान श्रीमती सीमा सिंह ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बोंडा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद आर्य ने उनसे मिड डे मिल का सामान लाने के लिए आवेदन दिया था। जिस पर उन्होंने पंद्रह हजार रुपए की चेक दी थी। प्रधान ने आरोप लगाया था कि प्रधानाचार्य ने उस पंद्रह हजार रुपए की चेक पर कूट रचित तरीके से उसे दो लाख पंद्रह हजार भरकर खाते से रुपए निकाल कर भ्रष्टाचार किया है। पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य गोविंद आर्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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