Home उत्तर प्रदेश किशोरी के अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

किशोरी के अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी।बहला फुसलाकर कर किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा ने ०७ मई २०२२ को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री उम्र करीब १५ वर्ष को सोनू कुशवाहा ०५ मई को समय करीब १२ बजे दिन में अपने साथ भगा ले गया जिसकी जानकारी सोनू कुशवाहा के दोस्तों को हैै। सोनू कुशवाहा पुत्र पूरन कुशवाहा निवासी बाहर बड़ागाँव गेट शमशान के पीछे के खिलाफ धारा ३६३,३६६ भा०द०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त सोनू कुशवाहा की ओर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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