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सांसद की जमीन की खतौनी लगाकर बीमा धनराशि लेने वाले अभियुक्त को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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झांसी। सांसद अनुराग शर्मा की जमीन की खतौनी लगाकर बीमा की धनराशि लेने वाले अभियुक्त को न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने इनकार करते हुए उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जालौन के ग्राम डकोर निवासी ऋतिक के खिलाफ सहायक कृषि अधिकारी धर्मराज मीणा बबीना ने 18 दिसंबर 2025 को प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि जमीन की खतौनी पर फसल क्षतिपूर्ति बीमा एक लाख 64 हजार 386 रुपए ले लिया। जब इसकी जांच क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्तो टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने की तो यह यह पाया गया कि फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर सांसद अनुराग शर्मा की जमीन की खतौनी खुद की जमीन की बताकर फसल बीमा प्राप्त कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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