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एफडीए टीम ने बरुआसागर की मशहूर पाण्डेय मिष्ठान भंडार पर मारा छापा, अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर किया नोटिस जारी  ईलाइट चौराहे पर आदित्य फूड्स प्रतिष्ठान का किया निरीक्षण, गंदगी पाए जाने पर दिया नोटिस

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झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।

पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बरुआसागर की प्रतिष्ठित पाण्डेय मिष्ठान भंडार बस स्टैंड के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, मौके पर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर तत्काल एक नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण में बूंदी का लड्डू, खोया, दूध एवं मीठी चटनी के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जाँच हेतु राजकीय लैब भेजा जाएगा।

इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम द्वारा आदित्य फूड्स इलाइट चौराहे से जीवनशाह रोड पर स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर तत्काल एक नोटिस जारी किया गया एवं बिरयानी एवं मीठी चटनी के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच हेतु राजकीय लैब लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर डोम -24 से उबलते हुए तेलों की गुणवत्ता की जांच भी की गई और सुरक्षित तेल की जानकारी दी गई।

इसके पश्चात त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए बंगरा मऊरानीपुर में आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों सहित फल आदि की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से प्रचार- प्रसार करते हुए लगभग 80 से 90 खाद्य कारोबारियों एवं लगभग 100 से 150 आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरुक किया गया एवं कटे-फटे फल,सब्जी न बेचने हेतु ठेले वालों को जागरुक किया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।

सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।

इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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