झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अक्टूबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 10 से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशीन से निकली वितरण पर्ची, जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट रूप से अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न 02 बजे से शाम 06 बजे तक किया जाएगा, ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेताओं द्वारा दुकान के अंदर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर पर कम से कम तीन स्थानों पर चस्पा की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा। साथ ही, कार्डधारक खाद्यान्न वितरण के समय अपनी यूनिटों की ई-केवाईसी भी करा सकते हैं।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
