झांसी
झांसी। चार वर्ष पूर्व बबीना में बकरा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पर डीजीसी क्राइम, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते आरोप सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुल कांत श्रीवास्तव ओर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविकांत गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी 2021 को इरफान उर्फ पप्पू पुत्र सुलेमान ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई मोसिम कुरैशी पुत्र अफजाल कुरैशी बकरे का व्यापार करता है। रात करीब साढ़े नौ बजे सर्दी की वजह से उसका भाई घर के बाहर आग जल रही थी उसमें हाथ ताप रहा था। तभी व्यापार के पुराने विवाद को लेकर मौसिम उर्फ चंदा आया और उसके भाई से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी मौसिम उर्फ चंदा कुरैशी अपने घर भाग कर गया ओर घर से तमंचा लाकर उसके भाई की कनपटी पर तमंचा अड़ाकर गोली मार दी और दहशत फैलाते हुए भाग गया। गोली चलने की आवाज सुनकर वह ओर परिवार के लोग बाहर आए तो देखा उनका भाई खून से लतपथ जमीन पर पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीजीसी क्राइम ओर सहायक शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत साक्ष्य ओर ठोस गवाहों को प्रस्तुत कर न्यायालय से आरोपी को दंडित करने का आग्रह किया। न्यायालय ने आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। इधर आरोपी को अभिरक्षा में लेते हुए जिला कारागार भेज दिया गया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


