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छात्राओं से रेप के आरोपियों को बीस बीस साल की जेल, एक लाख जुर्माना

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झांसी। स्कूल से घर जा रही दो नाबालिग छात्राओं का तमंचा अड़ाकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट जितेंद्र कुमार यादव की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों को बीस बीस साल की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दो व्यक्तियों ने अलग अलग मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 6 दिसंबर 2019 उनकी नाबालिग पुत्रियां स्कूल से घर जा रही थी। तभी रास्ते में दो युवक बाइक सवार मऊरानीपुर के ग्राम कुरैचा निवासी अरविंद ओर राकेश अलग अलग बाइक से आए और तमंचा अड़ाकर दोनो पुत्रियों को अपहरण कर दिल्ली व अन्य स्थानों पर ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नाबालिगों को बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनो आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए अभियोजन की ठोस पैरवी पर आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें बीस बीस साल की जेल ओर एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड की आदि राशि पीड़िताओं को दी जाएगी और सभी सजाए एक साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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