Home उत्तर प्रदेश चरस बेचने वाले को तीन साल की कैद, पच्चीस हजार जुर्माना

चरस बेचने वाले को तीन साल की कैद, पच्चीस हजार जुर्माना

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झांसी। पंद्रह साल पूर्व चरस नशीला पदार्थ बेचते हुए पकड़े गए युवक पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीन साल की जेल ओर पच्चीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए चार सितंबर 2009 को नई बस्ती चौकी प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने गस्त के दौरान मोहम्मद इकरार पुत्र इसरार निवासी मुकरयाना मोहल्ला को एक सौ पैंतीस ग्राम चरस सहित दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में तमाम साक्ष्य गवाह और शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते आरोपी पर दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने उसे आज तीन वर्ष का कारावास ओर पच्चीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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