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गैर इरादे से हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर पति पत्नी को दस दस वर्ष का कारावास ओर पांच पांच हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला

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झांसी। अवैध संबंधों के शक होने पर सबक सिखाने के लिए लाठी डंडा से पीट पीट कर घायल कर देने ओर उपचार के दौरान मौत हो जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर की अदालत ने पति पत्नी को दस दस वर्ष का कारावास ओर पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी से कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला ललितपुर के पूरा कला निवासी मुकेश रायकवार ने बड़ागांव थाना ने 16 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई राकेश का बड़ागांव क्षेत्र परीक्षा में रहने वाली मौसी राम कुंवर पत्नी घनाराम के घर आना जाना था। वही पास के रहने वाले सदानंद को यह शक था कि राकेश का उसकी पत्नी सुमन अहिरवार से अवैध संबंध है। एक दिन उसकी पत्नी घर से रात को बाहर चली गई थी। इससे सदानंद को ओर शक गहरा गया। इसी के चलते राकेश को शक सिखाने के लिए सदानंद ने अपनी पत्नी सुमन से घटना वाली रात राकेश को एकांत स्थान पर बुलाया। इस पर राकेश अपनी बाइक क्रमांक यूपी 93 एडी 5934 से पहुंचा। जहां सदानंद ओर सुमन ने लाठी डंडा से राकेश पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसी प्रकार राकेश ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सदानंद ओर सुमन के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान तमाम गवाहों ओर शासकीय अधिवक्ता की जिरह पर पति सदानंद ओर उसकी पत्नी सुमन पर आरोप सिद्ध होने पर आज दोनो को दस दस दिन का कारावास ओर पांच पांच हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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