Home उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू

एकमुश्त समाधान योजना 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू

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झांसी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, झांसी द्वारा संचालित योजनाओं में ऐसे ऋण गृहीता जिन्होने विभाग से ऋण/लोन लिया है, उनके लिए विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष देय/अधिदेय ऋण जमा करने हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की स्वीकृति 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रदान की गयी है, ऐसे ऋण गृहीताओं के लिए विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष ऋण जमा करने हेतु नवीन एक मुश्त समाधान योजना लागू की है अर्थात ऋण गृहीता से ऋण स्वीकृति की तिथि से (30 माह से लेकर 60 माह तक) का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण ब्याज/धक्रवृद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। बकाया ऋण को प्रोत्साहित करते हुये ओ०टी०एस० का लाभ लाभार्थी के आवेदन पत्र पर ऋण खाते में अवशेष धनराशि पर नवीन एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत लोन लेजर में बकाया धनराशि के आधार पर दिया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० ललिता यादव द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त देयता के सम्बन्ध में यदि कोई ऋणदाता निगम द्वारा संचालित ‘नवीन एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेना चाहते है तो देय ऋण की धनराशि विलम्बतम दिनांक 31 मार्च 2025 तक कार्यालय में जमा कर दें, तो देय ऋण की धनराशि पर दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की छूट प्रदान करते हुये केवल साधारण ब्याज ही लिया जायेगा।‌‌ नवीन एकमुश्त समाधान योजना 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए कक्ष सं० 10 द्वितीय तल विकास भवन झांसी में उपस्थित होकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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