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सरेराह युवती की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना का आदेश

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झांसी। नवाबाद थाना क्षेत्र के नारायण धर्मशाला के सामने जाने वाली गली में चार वर्ष पूर्व सरेराह युवती का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश दूरगामी झांसी की अदालत ने आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन की और पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया की 19 फरवरी 2019 को जीवन बाबा की मजार के पीछे रहने वाले जाविद अली ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की उसकी साली न्यू टोरिया निवासी चांदनी नारायण धर्मशाला के पास से सब्जी खरीदकर शाम करीब साढ़े चार बजे घर की ओर जा रही थी। जैसे ही वह घर के नजदीक पहुंची तभी पास का रहने वाला युवक निजाम खां उम्र 28 वर्ष उसके पास आया और धारदार हथियार से चांदनी का गला रेत दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसी हथियार से निजाम ने खुद को भी घायल कर लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने चांदनी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी निजाम के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसकी सुनवाई करते आरोपी निजाम को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अर्थ दंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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