Home उत्तर प्रदेश होटल/रेस्टोरेंट में हाईजीन टेस्टिंग के नाम अवैध वसूली बर्दास्त नही होगी

होटल/रेस्टोरेंट में हाईजीन टेस्टिंग के नाम अवैध वसूली बर्दास्त नही होगी

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झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज विकास भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण/बिक्री और वितरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें, नगर में जगह-जगह खाद्य पदार्थों के ढेलों की अभियान चलाते हुए जांच जांच करें और सैंपुल भी लेना सुनिश्चित करें । मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय सहित अन्य विद्यालयों/स्कूलों के आसपास जो खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, उसकी अभियान चलाते हुए जांच करें साथ ही सैंपुल लें ताकि खाद्य पदार्थों को लैब के माध्यम से गुणवत्ता को जांचा जा सके और गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्रत्येक फूड इंस्पेक्टर से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सैंपुल लिए जाने की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सावधानीपूर्वक खाद्य पदार्थों के सैंपुल लेना सुनिश्चित करें, जांच उपरांत यदि सैंपुल फेल होता है तो दण्ड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित सैंपुल की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के न्यायालयों में वादों के लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए अधिकतम वादों का निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा की खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर विभिन्न प्रावधानों एवं धाराओं के अंतर्गत दंड दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। विकास भवन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चितरंजन कुमार ने बताया कि जनपद में एक Clean Street Food Hub का प्रमाणीकरण एटीन्थ फ्लेवर सदर बाजार झॉसी का करा लिया गया है तथा एक अन्य Clean Street Food Hub हेतु नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है, अन्य के लिए स्थान चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ समन्वय करते हुये शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये। Fresh Fruit & Vegetable मार्केट का प्रमाणी करण कराये जाने हेतु नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। अभिहित अधिकारी ने आगे बताया कि जनपद में संचालित आवासीय विद्यालयों की Hygiene Rating कराई जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी 250 आबकारी की दुकानों का खाद्य लाइसेंस बनवाया जाना सुनिश्चित करें। जनपद की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को खाद्य लाइसेंस से आच्छादित किये जाने की आवश्यकता पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। एन.डी.पी.एस. से सम्बन्धित दवाइयों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देशित किया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये औषधि विक्रेताओं को दवाई देने को कहा साथ ही उन्होंने सीएचसी/ पीएचसी के करीब स्थित जनरल स्टोर किराना स्टोर की दुकान पर दवाई की विक्री पर कड़ाई से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुधाकर पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त खाद्य-2 एवं अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार, डीजीसी मृदुल कांत श्रीवास्तव,डीपीआरओ जे आर गौतम,समाज सेविका डॉ.नीति शास्त्री,ड्रग विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल,ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार, सुश्री दिव्या त्रिपाठी, दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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