झांसी। विवाह समारोह के दौरान शराब के नशे में फायरिंग में महिला की मौत के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम व पोस्ट लोहागढ़ थाना समथर क्षेत्र अंतर्गत निवासी सुरेश प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापतिने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आई.टी.आई. स्थित जजी कालोनी थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में किराये से रहता हूं १४ मार्च २०२३ को मकान मालिक रामेश्वर प्रजापति के पुत्र दीपक प्रजापति की शादी में विवाह घर में वर व वधू पक्ष ने शादी का कार्यक्रम सम्मिलित रूप से किया था तभी टीका के दौरान रात करीब ११.३० बजे नरेन्द्र प्रजापति जो कि पी.ए.सी. में ही तैनात है। शराब के नशे में धुत होकर रामेश्वर प्रजापति की दुनाली लाईसेन्सी बन्दूक को लेकर लापरवाही से खोलकर देखने लगा उसी समय बन्दूक से फायर हो गया जिससे गोली की चपेट में पांच लोग आये जिसमें चार लोग घायल है और मेरी पत्नी मिथलेश उर्फ मिथला को बेहोशी की हालत में लहुलुहान जिला अस्पताल लेकर गये जहां जिला अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार परधारा-३०४, ३०८ भा.द.स. एवंधारा-२७/३० आयुध अधि०के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में आरोपी / अभियुक्त नरेन्द्र प्रजापति पुत्र महादेव निवासी अजनर बेला ताल जिला महोबा का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





