नशीला पावडर रखने के आरोप सिद्ध, एक माह का कारावास, पांच हजार अर्थदंड

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने नशीला पावडर रखने के आरोप में 14 साल पहले गिरफ्तार हुए आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर उसे जेल में बिताई अवधि एक माह और पांच हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की आउटवी पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जीआरपी झांसी ने 1 जनवरी 2012 को प्लेटफार्म संख्या 6 से हरियाणा के उतावल निवासी इरफान को 120 ग्राम नशीला पावडर सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे जेल में बिताई अवधि एक माह छ दिन और पांच हजार आर्थदान से दंडित करने का आदेश जारी किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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