धोखाधड़ी कर 26 लाख रूपये हड़पने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने महिला को बीड़ा में मिले मुआवजा को षड्यंत्र के तहत उसे दूसरी जमीन खरीदनवाने का झांसा देकर महिला के 26 लाख रूपये हड़पने वाले दो अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल कैरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती वर्षा ने 15 सितंबर 2024 को बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बीड़ा का पैसा आया था, गोरा मछीया निवासी प्रशांत शर्मा ऊर्फ दीपक महाराज और राम जी अहिरवार ने उसे बीड़ा के आय पैसे को एक सस्ती जमीन खरीदवा कर उस पर प्लॉटिंग कर उसे भारी फायदा कराने का झांसा देकर एक जमीन के फर्जी खतौनी बनाकर उसे दिखाई और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बैनामे के नाम पर उससे 26 लाख रूपये हड़प लिए। कई महीनों तक उसे जमीन नहीं मिलने पर उसने कई बार पैसे मांगे लेकिन उसे पैसे नहीं दिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से मना कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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