झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने आठ वर्ष पूर्व एक किलो दो सौ ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दो साल की जेल और पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उलदन थाना पुलिस ने 13 मई 2017 को तोड़ीफतेहपुर के नजर गंज निवासी रोहित को बाइक से एक झोला में एक किलो दो सौ ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दो वर्ष की सजा और पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
