झाँसी न्यूज़

रेलवे अधिकारी को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद युवती की जमानत खारिज

झांसी। रेलवे अधिकारी को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल भेजी गई तमिलनाडु के हुबली निवासी युवती को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत देने से इंकार प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे अधिकारी की पत्नी ने 2 अगस्त 2026 को नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि तमिलनाडु के हुबली निवासी युवती मेरिना जैसिस अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ए आई से अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसके पति को लगातार ब्लैकमेल कर रही और कई बार अवैध रुपए ले चुकी। जिससे उसके और परिवार को मानसिक प्रताड़ित कर लाखों रूपये ऐंठ लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपी युवती मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेसीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी युवती की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गंभीर अपराध मानते हुए युवती को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त युवती को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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