झाँसी न्यूज़

साक्ष्य के आभाव में आरोपी हत्या के आरोप से दोष मुक्त

झांसी। तीन वर्ष पूर्व लहचूरा के ग्राम बरुआ माफ में खेत पर संदिग्ध अवस्था में मृत मिले वृद्ध की हत्या के आरोप में चार वर्ष से जेल में बंद हत्यारोपी को आज साक्ष्य के आभाव में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 1 आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने दोष मुक्त करते हुए उसे जिला कारागार से रिहा कर तीस हजार रुपए के बंध पत्र न्यायालय में पांच दिवस के अन्दर दाखिल करने का आदेश सुनाया है।आपको बता दे कि मऊरानीपुर के ग्राम कड़ौरा निवासी लालाराम ने लहचूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता भैया लाल ग्राम बरुआ माफ में धसान नदी से मछली पकड़ने का काम करते थे और वह वही नदी किनारे खेत पर झोपड़ी बनाकर रहते थे, 27अप्रैल 2022 को उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर वह अपने परिवार के साथ खेत पर पहुंचा तो उसके पिता चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े थे। लालाराम ने आरोप लगाया था कि देर रात दारू मुर्गा पार्टी कर रहे गुरसराय के बंका पहाड़ी निवासी राजेंद्र ने उनके पिता की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क रखा मुकदमा वादी ने एफ आई आर में लिखाया की आरोपी ने दारू पार्टी के दौरान उसके पिता की हत्या की है, तो अभियुक्त का एल्कोहल मेडिकल क्यो नहीं, साथ ही विवेचक ने घटना स्थल से पार्टी करने के साक्ष्य या आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान इसके कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद क्यों नहीं किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना के समय से लेकर पहले और बाद में आरोपी और मृतक के बीच फोन पर कोई वार्ता लाप नहीं हुई, आरोपी और मृतक के बीच कोई जान पहचान और मुलाक़ात ही नहीं है। न्यायालय में अभियोजन के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं होने पर उसे दोष मुक्त कर जिला कारागार से रिहा करने का आदेश जारी किया गया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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