झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग का तमंचा अड़ाकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजौली निवासी एक महिला ने 8 अगस्त 2026 को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि अंजनी माता मंदिर बिजौली निवासी साहिल अहिरवार अपने साथी मनीष गोस्वामी के साथ उसकी नाबालिग पुत्री को तमंचा अड़ा कर बाइक पर बैठा कर ले गया और झोंकन बाग स्थित एक होटल में उसके साथ बलात्कार कर उसकी मोबाइल से अश्लील फोटो वीडियो बनाकर शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपियों की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय से आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
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