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घर में घुसकर हमले में घायल की मौत के मामले में नहीं मिली रिहाई

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झांसी। घर में घुसकर कुल्हाड़ी, लाठी डंडों से हमले में घायल की मौत के मामले में विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे. अधि.)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादिया विमला ने ०९ नवम्बर २०२१ को थाना गरौठा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ०६ नवम्बर २०२१ को समय करीब ४. ३० बजे दिन वह परिजनों, रिश्तेदारों के साथ मकान के अन्दर बैठे हुये थे उसी समय गाँव के ही बृजेन्द्र ,धर्म सिंह, अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिये तथा पुष्पेन्द्र सुनील, शिवम् हल्के, जगराम, सन्तोष व श्रीमती कविता व दो अज्ञात व्यक्ति अपने- अपने हाथों में डंडा लिये उसके मकान के अन्दर घुस आये और जान से मारने की नियत से बृजेन्द्र व धर्म सिंह ने कुल्हाड़ी खेमचन्द्र को मार दी व अन्य लोगों ने लाठी डण्डों से मारा-पीटा तथा गाली गलौज करने लगे। मौके पर राजपाल,भारत व भारती तथा अन्य लोगों ने बचाया तो उन्हें भी मारा-पीटा, मारपीट में खेमचन्द्र को गम्भीर चोटें आयी थी जिसकी इलाज के दौरान ०८ नवम्बर २१ को मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर धारा ३०२,४५२,१४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४, ५०६, १२०बी भादंसं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त कपिल पुत्र राम पाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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