Home उत्तर प्रदेश लुटेरे को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

लुटेरे को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। दुकानदार का रूपयों से भरा बैग लूटकर भागे आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.अधि.)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निरस्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा विकास साहू पुत्र शिवचरण साहू निवासी शाहपुर बस स्टैंड के पास ने थाना मोंठ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी शाहपुर बस स्टैंड पर किराने की दुकान है। 9 मई 2022 को समय करीब 09 बजे रात्रि में अपनी दुकान बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहा था तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार 3-4 बदमाशों ने आकर स्कूटी में टक्कर मार दी तथा मेरा बैग छीनकर तमंचे से गोली मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बैग में 150000 रूपए थे। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस, वादी के पिता का आधार कार्ड व लूटे गए रूपए बरामद किए थे।थाना मोंठ में धारा 392,506,411भादस.के तहत दर्ज मुकदमे में जिला कारागार में बंद ग्राम बड़ेरा थाना पडोखर जिला दतिया निवासी अभियुक्त प्रदुम्न राजपूत पुत्र घनश्याम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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