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आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया

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झांसी। दलित महिला के घर में घुसकर गाली गलोज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह व कपिल करोलिया के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना मऊरानीपुर‌ में रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि ०३ मई २२ को समय करीब एक बजे दिन में अस्पताल से आ रही थी तो मुहल्ले के अतीक, मुफीद व समद इन सभी लड़को ने मेरी मारपीट कर दी और मुफीद ने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी व जबरदस्ती की। मैं अपने आपको बचाकर घर से भागी मेरे घर में कोई नहीं था, गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी । उक्त मामले में अभियुक्त मोहम्मद मुफीद पुत्र सफी निवासी मोहल्ला गोपालगंज की ओर से धारा ४५२, ३२३, ५०४, ५०६ भा. द. सं. एवं धारा ३ (२) ५क एससीएसटी एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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