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जानवर खेत में चरने‌ को लेकर हुए विवाद में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सात वर्ष का सश्रम कारावास

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झांसी। जानवर के खेत में चरने‌ को लेकर हुए विवाद में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-4‌ नीतू यादव की अदालत में एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत (पिंटू) के अनुसार वादी मुकदमा महाराज सिंह पुत्र राम किशुन यादव, निवासी ग्राम खरका, थाना ककरबई ने विगत 12 अप्रैल 2014 को लिखित प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष ककरबई को देते हुए बताया था कि करीब 3 बजे शाम मेरा भाई प्रेम कुमार अपनी बकरी लेकर चराने हेतु मौजा ककरबई के अपने खेत के पास बैठा था। मेरी बकरियां वहीं थी । प्रमोद पुत्र लल्लू कोरी जो हाथ में कुल्हाड़ी लिये थे व परशुराम पुत्र लल्लू कोरी के बैल मेरे अरहर के खेत में घुस गये। फसल बर्बाद करने लगे। इतने में छोटे भाई ने रोकने के लिये कहा तो दोनों ने मेरे भाई पर कुल्हाड़ी व डण्डा से हमला कर दिया, मैं खेत पर पहुंच गया, बीच-बचाव किया तो वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। तहरीर के आधार पर धारा 323, 504,506,324 भा०दं०सं०, के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में प्रेमकुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त प्रमोद कोरी की मृत्यु हो गई। दोषसिद्ध दूसरे अभियुक्त परशुराम कोरी को धारा-323 सपठित धारा-34 भा०दं०सं० के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास , धारा-304 (भाग-02)सपठित धारा 34 भा०द०सं० में सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदण्ड , अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई ।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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