झांसी। दिनदहाड़े ग्राम भोजला में अरविंद यादव की बंदूक की गोलियों से भूनकर कर हत्या करने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार कर न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। न्यायालय ने आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास देख गवाहों ओर मुकदमा वादी की सुरक्षा को देखते हुए जमानत देने से आरोपी को इंकार किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आठ सितंबर को ग्राम भोजला में अरविंद यादव दोपहर करीब एक बजे अपनी पत्नी के साथ बैंक जा रहा था। जैसे ही वह भोजला चौराहे पर पहुंचा तभी पहले से घात लगाए बैठे विपक्षियों ने पुरानी रंजिश के चलते अरविंद पर बंदूक की गोलियों से ताबड़तोड़ बौछार कर दी। जिससे अरविंद यादव की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए सभी पर रासुका की कार्यवाही की थी। इस मुकदमे के आरोपी ग्राम भोजला निवासी कैलाश यादव की ओर से आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास देख न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

