झांसी। पांच वर्ष पूर्व नाबालिग को भगा ले जाकर बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी सी ए डब्लू अनुभव द्विवेदी की अदालत ने दस वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अगस्त 2019 को एक दलित व्यक्ति ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करता है, घटना वाले दिन वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। जब वह लौट कर आया तो उसकी पुत्री घर नहीं थी। खोजबीन करने पर पता चला कि प्रेमनगर के सुभाष नगर निवासी मोनू वाल्मीक उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376, पोस्को की बढ़त्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा ओर पांच हजार अर्थदंड का आदेश सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


