झांसी। दलित युवक राहुल हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह ओर कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून 2025 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी राहुल अहिरवार पर रोहित गोस्वामी सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडा ओर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। जिसमें राहुल अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी रोहित गोस्वामी निवासी गोकुल पुरी फेस टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी रोहित की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दी है। जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


