झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों एवं सांचारी रोगों के दृष्टिगत मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।
पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब वैन के माध्यम से सदर क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया गया जिसमें घरेलू नुक्से बताए गए जिससे खाद्य सामग्री की सामान्य जांच की जा सकती है एवं डोम 24 के माध्यम से भी उबले हुए तेलों के संबंध में जागरूक किया गया। इसके साथ ही टीम द्वारा यादव दूध भंडार सागर गेट बहार झांसी से दूध एवं पनीर के नमूने, साहू किराना स्टोर नवीन मंडी रोड से रंगीन कचरी ,सरसों के तेल के नमूने संग्रहित किए गए।
इसके पश्चात टीम द्वारा *द रॉयल रेस्टोरेंट ईलाइट चौराहा* झांसी शिवपुरी रोड स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी पाई गई, इस संबंध में एक नोटिस तत्काल जारी किया गया एवं हल्दी पाउडर ,मिर्च पाउडर ,पनीर, रंगीन शॉप एवं बेसन के नमूने संग्रहित किए गए सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नवीन फल सब्जी मण्डी क्षेत्र के आसपास फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी पवन कुमार प्रचार-प्रसार करते हुए आम जन मानस विशेष रूप से महिलाओं को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी आम जनमानस को दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

