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पंद्रह साल बाद डकैती के मुकदमे हुए दोषमुक्त

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झांसी। पंद्रह वर्षों से चल रहे डकैती के मुकदमे में आज न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। विपक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरदयाल माहौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीपरी बाजार मसीहा गंज निवासी प्यारेलाल ने वर्ष 2009 में न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके घर के सामने रहने वाला रामप्रकाश तिवारी निवासी बरुआ सागर, दीपेंद्र तिवारी, आदि ने उसके सरकारी राशन की दुकान में जुड़कर तोड़फोड़ करते हुए सरकारी राशन ओर सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। इस संबंध में न्यायालय द्वारा सभी को आरोपी मानते हुए सम्मन जारी कर तलब कर मुकदमा की सुनवाई शुरू कर दी थी। मुकदमे में आरोपी बनाए गए श्रीमती रामवती ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायलय को बताया था कि प्यारेलाल ने यह मुकदमा पेशबंदी के चलते किया है। क्योंकि प्यारेलाल ने जिन लोगों को गवाह बनाया वह खुद पूर्व के उनके धारा 500 के चल रहे मुकदमे में सभी आरोपी है। साथ ही प्यारेलाल व अन्य लोग न्यायालय में साक्ष्य उपस्थित नहीं रख सके। आज न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। आपको बता दे की इससे पहले इस मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता प्रतीक चौरसिया ने की थी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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