झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया है कि वर्तमान समय में गर्मी व लू की तीव्रता के दृष्टिगत दिनांक 01 मई से 30 जून 2025 तक जनपद के माल, फौजदारी और दीवानी न्यायालयों का समय प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं राजस्व अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट, झॉसी का कार्य समय दिनांक 01 मई से 30 जून 2025 तक की अवधि में प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है, जिसमें टी ब्रेक/लंच/रेसिस प्रातः 10.30 बजे से 11 बजे तक का होगा। दिनांक 01 जुलाई 2025 से न्यायालय पूर्व की भांति प्रातः 10 बजे से कार्यरत होगें। यह आदेश जिलाधिकारी कार्यालय एवं उससे सम्बद्ध कार्यालयों/कोषागार/उपकोषागारों तथा उप निबंधक कार्यालयों पर लागू नही होगा एवं उनका कार्य समय यथावत प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक ही रहेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






