झांसी। विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी अत्याचार निवारण धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने 24 साल चले एक मुकदमे में दलित को पीटने का आरोप सिद्ध होने पर नेक चलनी की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह, कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बुखारा निवासी हल्के ने मऊरानीपुर थाने में 18अक्टूबर 1995 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके गांव में रहने वाला दबंग चंद्रभान सिंह ने उस पर यह आरोप लगाया था कि हल्के अपने जानवर जान बुझ कर उसके खेतों में घुसेड़ कर उसकी फसल खराब करवाता है। जब इसका हल्के ने विरोध किया तो चंद्रभान ने उसकी मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर चंद्रभान को नेक चलनी/6 माह की परिवीक्षा अवधि की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





