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गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध, सात वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना, ॐ सांई नाथ होटल पर करता था मृतक काम

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झांसी। ॐ सांई नाथ होटल पर काम करने वाले अपने साथी कर्मचारी की शराब के नशे में पिटाई कर उसे घायल करने बाद में उपचार के दौरान मौत हो जाने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष का कारावास पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज बहादुर सिंह ने 15 मई 2018 को पूछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पुत्र धर्मेंद्र उर्फ पीकू झांसी कानपुर राजमार्ग स्थित ॐ सांई नाथ होटल पर कार्य करता था। उसने बताया कि होटल मालिक अबधेश यादव, मुकेश यादव उसके पुत्र की मेहनत का डेढ़ वर्ष से एक लाख अस्सी हजार रुपए नहीं दे रहे थे। इसकी जानकारी उसके पुत्र धर्मेंद्र ने उसे फोन करके बताई थी कि उनके होटल मालिक होटल पर अवैध काम गांजा ओर शराब बिकवाते है और उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे उसके साथ मारपीट उत्पीड़न कर रहे, वह इनके काम नहीं करेगा क्योंकि उसे जान का खतरा है। राजबहादुर ने बताया कि अगले दिन सूचना मिली कि उसके पुत्र धर्मेंद्र की हत्या हो गई। राजबहादुर ने बताया कि उसके पुत्र की हत्या होटल मालिक अबधेश, मुकेश ने कर्मचारियों के साथ मिलकर की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की। इस दौरान पुलिस को साक्ष्य मिले कि होटल पर काम करने वाले कर्मचारी रज्जन का धर्मेंद्र से घटना वाली रात शराब के नशे में विवाद हुआ था और रज्जन ने उसकी मारपीट कर दी थी। जिससे गंभीर चोट आने पर धर्मेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अन्य दो आरोपी अवधेश ओर मुकेश जांच में निर्दोष साबित हुए। पुलिस ने रज्जन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आज आरोपी रज्जन पर आरोप सिद्ध होने पर उसे सात वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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