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एक साल तीन दिन में मिला मासूम को न्याय, आरोपी को बीस वर्ष की जेल, फर्जी दस्तावेज बनाने पर प्रधानाध्यपक के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

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झांसी। नौ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने एक वर्ष तीन दिन में फैसला देते हुए उसे बीस वर्ष का कारावास ओर 55 हजार का अर्थदंड अदा करने तथा आरोपी को बचाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही विभागीय ओर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना सकरार में 14 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम कनेरा निवासी राधे लाल उर्फ राधे पुरोहित ने उसकी घर पर अकेली नौ वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर ले जाकर हरि पुरोहित के खेत में ले जाकर बलात्कार किया ओर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इधर आरोपी को बचाने के लिए बंगरा के ग्राम कनौरा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज नगरिया ने मन माने ढंग से कक्षा तीन की पीड़िता की उपस्थित पंजिका न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर संदेह जताते हुए शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को संज्ञान लेने ओर आरोपी को बचाने का आरोप लगाकर न्यायालय से कार्यवाही की अपील की। न्यायालय ने आज पूरे प्रकरण में सुनवाई के दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई ठोस पैरवी के चलते आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे बीस वर्ष की सजा ओर 55 हजार रुपए जुर्माना तथा आरोपी को बचाने का प्रयास में न्यायालय को गुमराह करने ओर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर विभागीय कार्यवाही तथा कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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