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योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ट्रेड दर्जी,राज मिस्त्री एवं बढ़ई के आवेदन पत्रों को पोर्टल पर अग्रसारित करने का विकल्प किया गया समाप्त

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झांसी। अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पी0एम0 विश्वकर्मा योजना की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण 25 अगस्त 2023 से शुरु हो गया है। पोर्टल पर पंजीकरण जनपद से अधिक से अधिक किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि इस योजना का लाभ पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा से मिल सके। उन्होंने कहा कि पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र से सर्वाधिक लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। पंजीकरण के उपरान्त सत्यापन की कार्रवाही को भी तेजी से पूर्ण कराया जाये ताकि जल्द से जल्द लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान (एल-1) स्तर पर आवेदनों की संख्या 2993 थी, जिसमें से 2172 आवेदन पत्रों को ग्राम प्रधान एल-1 स्तर से संस्तुत किया गया और 821 आवेदन पत्र ग्राम प्रधान एल-1 इस स्तर पर लंबित हैं। उन्होंने लंबित आवेदनों की जल्द-से जल्द जाँच कर संस्तुत करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल पर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेण्टर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है। पात्र लाभार्थियों को पी0एम0 विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, क्रेडिट सपोर्ट, स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इन्सेन्टिव, डिजिटल ट्रांजक्शन के लिये इंसेन्टिव, मार्केटिंग सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। योजना में पात्र लाभाथिर्यों के पंजीकरण व सत्यापन के उपरान्त उन्हें 5 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात उन्हें प्रमाण-पत्र तथा टूलकिट खरीदने के लिये 15,000 रुपये का ई-वाउचर प्रदान किया जायेगा और वह अधिकतम 01 लाख रुपये का प्रथम ऋण 05 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर सकेंगे, जिसे 18 महीने में जमा करना होगा। इसके लिये उन्हें मकान, जमीन आदि को बंधक नहीं रखना होगा। प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक जमा करने पर 15 दिन के लिये अपस्किलिंग कोर्स कराया जायेगा और प्रशिक्षण के उपरान्त वह अधिकतम 02 लाख रुपये के ऋण के लिये पात्र होंगे, जिसे उन्हें 30 माह में जमा करना होगा। अपस्किलिंग के लिये परम्परागत 18 ट्रेड-कार्पेन्टर, बोट मेकर, अरमोरर, लोहार, टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ (ताला बनाने वाला), कुम्हार, स्कल्पटर (मूर्तिकार, स्टोन कार्वर)/स्टोन ब्रेकर, कॉब्लर (चर्मकार)/फुटवियर आर्टिस्ट, राजमिस्त्री, बासकेट/मैट/ब्रूम मेकर/कॉइर मेकर, डॉल एण्ड ट्वाय मेकर, नाई, गारलैण्ड मेकर (मालाकार), वाशरमैन (धोबी), टेलर, फिशिंग नेट मेकर को चिन्हित किया गया है। उक्त हेतु 18 वर्ष अधिक उम्र के व्यक्ति पात्र होंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने योजना अंतर्गत जनपद में अधिक से अधिक पात्र को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जानकारी देना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यालयों में भी वहां अध्यनरत छात्र-छात्राओं को योजना की जानकारी दिए जाने का भी सुझाव दिया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, उपायुक्त प्रशासन जीएसटी जितेन्द्र कुमार, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, सीओ सिटी रामवीर सिंह, अशोक आनंदानी, मनमोहन गैडा, मुकेश अग्रवाल सहित अन्य उद्यमी, व्यापारिक,उद्योगपति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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