झांसी। नाबालिग बालिका की नहाते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने चिरगांव थाना में 28 जुलाई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दत्तक पुत्री पंद्रह वर्षीय की प्रियंका, राधा उर्फ रेखा, कन्हैया, ने कन्हैया का जीजा, प्रियंका के पति ने नहाते समय वीडियो बना ली और रवि को दे दी। रवि तब से उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने बताया कि घटना वाले दिन कन्हैया का जीजा अवधेश, व साल रवि ने छत पर शराब पी ओर फिर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को किसी से कहने पर सभी लोगों ने उसकी पुत्री को जान से मारने तथा अश्लील फोटो वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी राधा उर्फ रेखा व अवधेश का जमानत प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






