झांसी। बड़ी से बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ने मुकदमे में राजीनामा न करने पर छोटी बहन के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विशेष अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई 2024 को एक युवक ने बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम बुद्ध पूरा मजरा पारिया निवासी सत्येंद्र सिंह लोधी उसके घर में घुस आया और उसकी बारह वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी करते हुए बोला कि अपनी बड़ी बहन को बुला आज उसे ओर तुझे जान से खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट में वादी ने बताया कि आरोपी सत्येन्द्र लोधी पूर्व में उसकी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म कर चुका ओर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने बताया कि उसी मुकदमे में राजीनामा करने का आरोपी दबाव बना रहा है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध करते हुए न्यायलय से अपील करते हुए कहा कि आरोपी का अपराध जघन्य है जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





