
झांसी। चिरगांव थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बीस वर्ष का कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मई 2020 को एक व्यक्ति ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बारह वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी।


तभी ग्राम मोड कला निवासी सत्येंद्र अहिरवार मौका पाकर उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे डरा धमका कर घर छोड़ गया। घटना की जानकारी उसकी बेटी ने देर शाम घर आने पर उसे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे बीस वर्ष का कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






