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विशेष लोक अभियोजक ने किया विरोध, नही मिली मासूम से रेप करने के आरोपी को जमानत

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झांसी। अपर सत्र न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष की मासूम बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह के विरोध करने के बाद निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने 25 दिसंबर 2023 को थाना शहर कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी मोहल्ले का रहने वाला युवक मुनेंद्र पुत्र जुगेंद्र बंजारा अमराहत जिला कानपुर देहात निवासी आया और उसकी पुत्री को एक विवाह घर के पास ले गया। जहां उसके साथ अश्लील हरकते की। यह बात उसकी पुत्री ने घर आकर बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। इसका शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने घोर विरोध करते हुए न्यायलय से आग्रह किया कि मासूम के साथ तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध हुआ है। यह अपराध जमानत देने योग्य नही है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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