Home उत्तर प्रदेश नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी की नही हो पाई रिहाई

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी की नही हो पाई रिहाई

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद मंसूरी की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद उसे निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि समथर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मध्य प्रदेश के जिला दतिया भांडेर निवासी ऋतिक चार मार्च 2024 को उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 376 की बद्धोत्त्री करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी ऋतिक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। जिसकी शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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