झांसी। आज विकास भवन सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए कि परिवहन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल बस नियमावली के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को एडवाईजरी भेजे तथा उसकी अनुपालन आख्या प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाया जाए पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावकों को जागरूक करें ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पाहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनो/ ट्रेक्टर ट्रालियों में रेफेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पुलिस परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि स्कूलों में अध्यापक भी दोपहिया वाहनों की सवारी के दौरान हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों / मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सोलेशियम स्कीम (हिट एण्ड रन) द्वारा सहायता धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर विचार विमर्श किया गया और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी आम नागरिक को न होने के कारण उनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया जा पा रहा है। सोलेशियम स्कीम के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को रूपए पचास हजार तथा दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रूपए दो लाख दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के परिजन के द्वारा दावा जॉच अधिकारी / उपजिलाधिकारी तहसीलदार के समक्ष प्रारूप-1 एवं प्रारूप -4 में वचनबंध के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट / पोस्टमार्डम रिपोर्ट के साथ आवेदन करेगा। प्राप्त आवेदन पर दावा जॉच अधिकारी आवेदन की जाँच पड़ताल कर दावा निपटान आयुक्त / जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रारूप -2 के साथ प्रस्तुत करेगा। दावा जाँच आयुक्त, दावा जॉच अधिकारी की आख्या से संतुष्ट होने की दशा में प्रारूप -3 पर दावा आदेश पारित करेगा तथा अपने आदेश की प्रति केन्द्रीय मोटरयान (मोटरयाना दुर्घटना निधि) नियम-2022 की धारा-4 के अधीन गठित न्यास या साधारण बीमा परिषद को संसूचित करेगा। तदोपरान्त साधारण बीमा परिषद (जी०आई०सी०) दावाक या मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में दावा धनराशि भेजेगा। और साथ ही सभी संबद्ध प्राधिकारियों को जिन्हें मंजूरी आदेश की प्रति पृष्ठांकित की जाती है, सूचना भेजेगा। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि उक्त योजना की जानकारी आमजनमानस को नहीं है, जिससे इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है । अतः इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक विचार-विसार किया जाये। पुलिस विभाग से ऐसे दुर्घटनाओं की सूची प्राप्त कर पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों की मदद में आने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हुए ऐसे व्यक्तियों को गुड सेमेरिर्टन घोषित किया गया है। उनसे पुलिस द्वारा कोई पूंछताछ नहीं की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों को रूपए पाँच हजार से पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गयी है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह ने बैठक में बताया कि जनपद में 26 ब्लैक स्पॉट है, जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। 06 ब्लैक स्पॉट लोक निर्माण विभाग के हैं तो 26 ब्लैक सपोर्ट एन0एच0ए0आई0 के सीमा में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर “सुरक्षा से देर भली” साइन बोर्ड लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कट पर भी साइन बोर्ड लगाया जाना या उन अवैध कटको ठीक किए जाने का सुझाव दिया ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अनूप कुमार यादव अध्यक्ष जिला बस ऑपरेटर ने यूपीएसआरटीसी बस स्टैंड को जल्द से जल्द शिफ्ट करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भूमि पर बस स्टैंड का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड को पृथक पृथक किया जा सके। श्री गुरदीप सिंह चावला उपाध्यक्ष बुंदेलखंड ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन झांसी द्वारा शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के संबंध में भी प्रकरण उठाया गया। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जन्नत स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था विकसित किए जाने पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन प्रभात पांडेय, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी राहुल शर्मा, सीओ ट्रैफिक आलोक कुमार, डीआईओएस ओपी सिंह, अधिशासी अभियंता सीडी 3 सीपी सिंह, डॉ उत्सव राज, एआरटीओ प्रशासन एचसी गौतम, अध्यक्ष जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन श्री अनूप कुमार यादव, महासचिव बस एसोसिएशन मोहम्मद जावेद सहित एनएचएआई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






