एमपी पुलिस में नौकरी के नाम पर एक लाख हड़पे नहीं मिली अग्रिम जमानत

झांसी। मध्यप्रदेश पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर एक लाख रुपए हड़पने के आरोपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि खाती बाबा निवासी केसर हुसैन ने 14 जुलाई 2026 को थाना प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते बताया था कि सीपरी बाजार के नंदनपुरा ताज कंपाउंड निवासी शादाब अनवर ने उसके छोटे पुत्र अजीम हुसैन के लिए अपनी बेटी की शादी का रिश्ता रखा था। उसने बताया कि उसका पुत्र अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका पुत्र अभी कोई काम काज नहीं करता। इस पर शादाब अनवर ने उसके पुत्र की मध्यप्रदेश में पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कहकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और कुछ दिनों बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने का आवेदन दिया, शादाब अनवर ने आवेदन के पूर्व उससे एक लाख रुपया नौकरी लगवाने की रिश्वत देने के नाम पर लिया। इसके कई दिनों बाद तक शादाब अनवर ने उनसे संपर्क नहीं किया कई बार फोन पर बात करने और अपने रूपये मांगने पर शादाब ने उसे धमकी दी तथा रुपए वापस करने से मना करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसा कर पिता पुत्र को जेल में सड़वाने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। इधर आरोपी शादाब अनवर ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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