झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने पंद्रह साल पूर्व खेत पर बनी मेढ़ के विवाद में दलित किसान पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को दो दो साल की जेल और पांच पांच हजार का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे एडीजीसी केशवेंद्र प्रताप/ कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सिमथरी निवासी फोदली ने 23 नवम्बर 2013 को चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके खेत की मेढ़ और विपक्षी राम प्रकाश की खेत की मेढ़ लगी हुई थी जिस पर उसकी खेत की मेढ़ की तार फेंसिंग राम प्रसाद के खेत में जाने से वह गाली गलौज करने लगे, मना करने पर राम प्रसाद कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर उसकी मारपीट की और कुल्हाड़ी लाठी डंडा से उस पर हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। पुलिस ने घायल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने राम प्रसाद और मुकेश कुशवाह को दो दो साल की जेल और पांच पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
