झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नौ माह पूर्व नाबालिग के साथ शराब के नशे में मारपीट और बदतमीजी करने बजे आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में 9 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी शराब के नशे में धुत राजीव नगर नगरा निवासी प्रिंस श्रीवास उर्फ सोनू आया और उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर बदतमीजी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी की और से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
