झांसी। ग्यारह वर्ष पूर्व 17 वर्षीय दलित किशोरी के साथ जबरन बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी एसटी शक्ति पुत्र तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप, कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की 29जनवरी 2010 को 17 वर्षीय किशोरी अपनी मौसी के साथ खेत पर गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद गांव के रहने वाले हरिमोहन ने उसकी पुत्री को पकड़ लिया और उसे डरा धमका कर एकांत स्थान पर ले जाकर बलात्कार कर दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने इस घटना की सूचना परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी हरिमोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई कर रही एससी एसटी शक्ति पुत्र की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






