दो सौ ग्राम चरस रखने के आरोपी को एक साल की सजा, दो हजार अर्थदंड

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने पंद्रह साल पहले दो सौ ग्राम चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी पर आज दोष सिद्ध होने पर उसे एक साल की जेल और दो हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नई बस्ती चौकी प्रभारी के एन सिंह 15 जुलाई 2013 को क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सिया मस्जिद के पास नई बस्ती निवासी बबुआ उर्फ संतोष बताया पुलिस ने उसके कब्जे से दो सौ ग्राम नाजायज चरस बरामद कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे एक वर्ष की जेल और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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