हत्यारोपी पति सहित तीन को नहीं मिली जमानत

झांसी। कोतवाली थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2025 को अपनी पत्नी की पीट पीट करने वाले आरोपी पति सहित उसके साथियों को न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुमारी आसिफा परवीन ने 22 मार्च 2025 को एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि मानिक चौक अलीगोल अंदर निवासी हबीब उर्फ डैनी करीब छह साल पहले उसकी मां को छोड़ कर चला गया था। मेरी मां मजदूरी करके मुझे और अपने बच्चों को पाल रही थी। हबीब उर्फ डैनी आए दिन आकर मां के साथ के साथ मारपीट करता था। उसने बताया कि 17 मार्च को हबीब उर्फ डैनी दलाल, अपने भाई, भतीजे और भांजा के साथ घर आया और मां के बाल पकड़ कर उन्हें जमीन पर पटक कर धमकाते हुए बोला कि जो तुमने पोस्को एक्ट का मुकदमा लिखाया है उसमें राजीनामा नहीं करेगी तो तेरी हत्या कर दूंगा। पीड़िता ने बताया कि जब उसकी मां ने मुकदमे में राजीनामा करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उसकी बुरी तरह मारपीट की अस्पताल ले जाने पर उसकी मां की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज आरोपी हबीब उर्फ डैनी दलाल उसके सहयोगी मुहम्मद अमजद, मोहम्मद फरीद की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा अभियुक्त को जमानत देने का विरोध किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपीयो को जमानत देने से मना कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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